नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओ के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों में ‘ राजस्व निर्धारण धनराशि’ में छुट हेतु ”बिजली बिल राहत योजना 2025 ” लागु करने से उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खबर है इस बार विद्युत बिलों पर सरचार्ज के साथ साथ सरकार ने मूलधन में भी छुट का प्रावधान किया तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं।
योजन का प्रारंभ व पंजीकरण –
- यह योजना दिनांक 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगी । विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है
- पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ताओं को रुपए 2000 धन राशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा।
- उपभोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत है
| प्रथम चरण | द्वितीय चरण | तृतीय चरण |
| दिनांक 1.12.2025 से 31.12.2025 | दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 | दिनांक 01.02.2026 से 28.02.2026 |
4. पंजीकरण कराते समय शेष बताएं विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए ये विकल्प हैं –
(a) विकल्प -1 : एकमुश्त भुगतान
(b) विकल्प -2 : रु 750 मासिक किस्तों में भुगतान
(c) विकल्प -3 : रु 500 मासिक किस्त में भुगतान
योजना में पात्रता
योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणियां के नेवर पेड़ और लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ता पात्र होंगे-
(a) LMV -1 (घरेलू)- अधिकतम 2 किलोवाट तक
( b) LMV – 2(वाणिज्यिक) – 1 किलोवाट
👉 नेवर पेड़ उपभोक्ताओं से अभिप्राय जिन्होंने कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न किया हो एवं संयोजन तिथि 31- 3 – 2025 अथवा इससे पूर्व की हो
👉 लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ताओं से है जिन्होंने विद्युत बिल के सापेक्ष अंतिम भुगतान 31- 3- 2025 अथवा इस से पूर्व
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विद्युत बिलों में छूट व विद्युत बिल का भुगतान:-
- एकमुश्त भुगतान करने हेतु पंजीकरण कराने पर -(a )विलंबित भुगतान अधिभार में छूट उपभोक्ता द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चरणों की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि तक के विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी
(b) अतिरिक्त छुट – पंजीकृत उपभोक्ता को पंजीकरण कराने के चरण के अनुसार अतिरिक्त छूट दी जाएगी
| क्रम संख्या | पंजीकरण कराने का चरण | दिनांक 31.03.2025 तक के विदुत बिल के मूल बकाये का प्रतिशत |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने के लिए | 25% |
| 2 | द्वितीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने के लिए | 20% |
| 3 | तृतीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने के लिए | 15% |
(c) प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता है 30 दिवसों के बाद पूर्ण भुगतान करता है तो उसी चरण की अतिरिक्त छूट मिलेगी जिसकी अवधि में उपभोक्ता पूर्ण भुगतान करेगा।
(d) तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता को पंजीकरण के उपरांत 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करना होगा ।
(e) प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा तृतीय चरण की समाप्ति तक बकाया धनराशि के पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफॉल्टर हो जाएगा
(f) तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण के बाद 30 दिवसों के में बकाया धन राशि का पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर हो जाएगा।
(g) डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा तथा उपभोक्ता को दी गई छूट और डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलंबित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जाएगा ।
2. रु 750 मासिक किस्त तथा वर्तमान मासिक बिल के नियमित भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर –
(a) विलंबित भुगतान अधिकार में छूट – उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि तक के विलंबित भुगतान अधिभार में 100% छूट दी जाएगी ।
(b) अतिरिक्त छूट – पंजीकृत उपभोक्ता को दिनांक 31- 3- 2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाए का 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी ।
(c) पंजीकृत उपभोक्ता को प्रत्येक माह प्राप्त विद्युत बिल के साथ अद्यतन बकाए के सापेक्ष रु 750 की मासिक किश्त पूर्ण भुगतान विद्युत बिल की नियत तिथि तक
यदि महीने की 15 तारीख तक पंजीकृत उपभोक्ता को विदुत बिल प्राप्त नहीं होता है तो उपभोक्ता को बकाये के साथ साथ प्रोविजनल बिल का भुगतान महीने की 25 तारीख तक करना होगा |
3. विकल्प 3 – रु 500 मासिक किश्त तथा वर्तमान मासिक बिल के नियमित भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर
a विलंबित भुगतान अधिकार सरचार्ज में छूट– उपभोक्ता द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि तक के विलंबित भुगतान अधिभार में 100% छूट दी जाएगी ।
b अतिरिक्त छूट – पंजीकृत उपभोक्ता को दिनांक 31- 3- 2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाए का 5% की अधिक छूट दी जाएगी ।
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योजना में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया
1.योजना के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जाएगा ।
2. विभागीय खंड अथवा उपखंड कार्यालय अथवा कैश काउंटर यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप ,जन सेवा केंद्र फिनटेक प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर के माध्यम से पात्र उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे।
3. पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही पंजीकरण कराया जाएगा जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से संपर्क किया जा सके उपभोक्ता द्वारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी दिया जा सकेगा ।
4. पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा पंजीकरण बकाया किस्तों की जानकारी भुगतान हेतु नियत तिथि की जानकारी डिफाल्टर होने की जानकारी आदि एसएमएस व्हाट्सएप मैसेज या pdf के माध्यम से प्रेषित की जाएगी
5. विभागीय वेबसाइट पर रजिस्टर्ड उपभोक्ता घर बैठे योजना में पंजीकरण कर सकेंगे यदि उपभोक्ता रजिस्टर्ड नहीं है तो उपभोक्ता को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपभोक्ता के पास विद्युत बिल एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है ।
6. पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता द्वारा मासिक विद्युत बिल के साथ मासिक किस्तों शेष बकाया धनराशि का भुगतान विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय ,कैश काउंटर,जन सेवा केंद्र , विद्युत सखी, फिन टेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर के माध्यम किया जा सकेगा ।
7. उक्त अतिरिक्त विभागीय साइट एवं यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप पर ऑनलाइन बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है इसका प्रयोग कर पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा मासिक विद्युत बिल के साथ मासिक किस्तों शेष बकायों धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा ।
🪧विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण राशि में छूट
- वर्ष 2023 24 में विद्युत चोरी प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट ही योजना लागू की गई थी परंतु योजना की जानकारी अधिकतर व्यक्ति को नहीं होने पर फीडबैक विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुआ है एवं उनके द्वारा राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट की योजना पुनर लागू करने की मांग निरंतर की जा रही है उपरोक्त की दृष्टिगत राजस्व निर्धारण धनराशि की धनराशि पर छूट प्राप्त होने हेतु योजना आखरी बार लाई जा रही है ।
- . यह योजना चोरी के समस्त प्रकरणों पर लागू होगी
- योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट प्राप्त करने हेतु पंजीकरण करना होगा जिसकी विस्तृत जानकारी आप विभाग साइट के माध्यम से पास सकते हैं ।
🔗विभागीय कार्मिकों को प्रोत्साहन धनराशि
योजना की समाप्ति के उपरांत प्राप्त प्रगति के आधार पर डिस्काउंट की समीक्षा की जाएगी और समस्त डिस्कॉम में निर्धारित मानक के ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 आदि शशि अभियंता विश्व उपकरण अधिकारी एवं 30 और अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ प्रोत्साहन धन राशि दी जाएगी
FAQ ‘S
- क्या यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी लागू है
उत्तर- हां यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी लागू है
2. क्या यही योजना वाणिज्य को उपभोक्ताओं के लिए भी लागू है
उत्तर- हां यह योजना वाणिज्य उपभोक्ताओं के लिए भी लागू है
3. क्या विद्युत बिल राहत योजना विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी लागू है
उत्तर- हां यह योजना विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी लागू है
4. विद्युत बिल राहत योजना में पंजीकरण राशि कितना है
उत्तर – 2000
5. क्या मूलधन में भी कुछ छूट होगा
उत्तर- हां मूलधन में भी चरणवार छूट मिलेगा पहले चरण में 25% दूसरे में 20 और तीसरे 15%।

